क्या आप जानते है? गवर्नमेंट कितना प्रतिशत सब्सिडी फ़ूड इंडस्ट्री के लिए प्रदान करती है?
- tech7379
- Mar 27, 2021
- 3 min read

राज्य सरकार की सब्सिडी
• 25 से 50% तक
• कैपिटल सब्सिडी
• इंटरेस्ट सब्सिडी
• एयर / सी फ्रेट सब्सिडी
• जीएसटी प्रोत्साहन
• बिजली दर और स्टाम्प ड्यूटी
केंद्र सरकार से सभी फ़ूड प्रोसेसिंग सब्सिडी सूची
सब्सिडी की सूची नीचे दी गई है, जो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत भारत सरकार के फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।
1. एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन एरिया के करीब फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़क, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति (डीजी सेट, बायो-मास पावर प्लांट), जल निकासी, ईधन, आदि।
कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर / कॉमन फसिलिटिस : गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन स्टोर, आईक्यूएफ, राइपनिंग चैंबर, ब्लास्ट फ्रीजर, प्लेट फ्रीजर, रेफर ट्रक, टेट्रा पैक, एफएंडवी छंटाई, ग्रेडिंग, अनाज सॉर्टेक्स, आदि।
भूमि क्षेत्र की आवश्यकता: न्यूनतम 10 एकड़ ।
अन्य शर्त: 25 करोड़ के न्यूनतम निवेश के साथ कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। परियोजना में 25 करोड़ की स्थापना की जानी है जो MoFPI की CEFPPC की योजना के तहत अनुदान लेने के लिए भी योग्य है।
सामान्य क्षेत्रों के लिए ग्रांट @ 35% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, ITDP क्षेत्रों के लिए 50% अधिकतम रु 10.00 करोड़।
2. क्रिएशन / एक्सपेंशन ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग / पीसी (यूनिट स्कीम)
नई यूनिट्स की स्थापना और यूनिट्स के मोडर्निज़ेशन और एक्सपेंशन को योजना के तहत शामिल किया गया है। यूनिट्स को मेगा फूड पार्क (एमएफपी), एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में माना जाएगा, समय-समय पर मंत्रालय द्वारा असिस्टेड और नोटीफाइड किया जायेगा ।
सामान्य क्षेत्रों के लिए ग्रांट @ 35% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50%।
अधिकतम ग्रांट सीमा 5 करोड़ है।
3. बैकवर्ड - फॉरवर्ड लिंकेज
यह योजना रॉ मटेरिल अवेलेबिलिटी और बाजार के साथ संबंधों के संदर्भ में सप्लाई चैन में खामियों को दूर करके प्रोसेस्ड फ़ूड इंडस्ट्री के लिए इफेक्टिव और सीमलेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रदान करना है।
इंसुलेटेड / रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ-साथ फार्म गेट पर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स / कलेक्शन सेंटर्स और मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स की स्थापना के लिए फाइनेंसियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ।
सहायता ग्रांट @ सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों के लिए 50%।
अधिकतम ग्रांट सीमा है - 5 करोड़ ।
4. कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर
यह फार्म लेवल से दिस्रीब्यूशन लेवल तक की सभी सप्लाई चैन सुविधाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रचर फैसिलिटीज का निर्माण है। यह योजना फार्म लेवल पर कोल्ड चेन के इंफ्रास्ट्रचर निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है।
स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए @ 35% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों के लिए @ 50% ग्रांट ।
वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए @ 50% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों के लिए @ 75% ग्रांट।
इरीगेशन फैसिलिटीज के लिए, सामान्य क्षेत्रों के लिए अनुदान में 50% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों के लिए 75% की सहायता प्रदान की जाएगी।
अधिकतम ग्रांट सीमा 10 करोड़ है ।
5. ऑपरेशन ग्रीन्स
मंत्रालय ने फ्रूट्स एंड वेजटेबल्स वैल्यू चैन के लिए अल्पकालिक हस्तक्षेप के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई है। यह योजना फार्म लेवल से लेकर कलेक्शन सेण्टर, वैल्यू एडिशन से मार्केटिंग तक के इंफ्रास्ट्रचर के विकास के लिए है।
इस योजना में प्राइस स्टैबिलीसेशन उपायों (अल्पावधि के लिए) और इंटीग्रेटेड वैल्यू चैन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (लंबी अवधि के लिए) की दोतरफा रणनीति है।
ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक एक्सटेंड हुई है।
सरप्लस प्रोडक्शन से डेफिसिएंट मार्केट्स में ट्रांस्पोर्टशन पर 50% सब्सिडी और कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण पर 50% सब्सिडी;
अधिकतम सीमा 50 करोड़ है।
6. फूड टेस्टिंग लैब
कंस्यूमर सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ूड प्रोडक्ट्स के टेस्टिंग की आवश्यकता है, यह डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ-साथ एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करता है।
लैब उपकरण की सहायता के लिए सामान्य क्षेत्र के लिए @ 50%, कठिन क्षेत्र के लिए 70% (उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों) और विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के लिए @ 100%।
तकनीकी सिविल कार्य और फर्नीचर के अनुदान के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए @ 25% और उत्तर पूर्व राज्यों, हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों के लिए 33%।
7. मेगा फूड पार्क
यह योजना "कलस्टर" दृष्टिकोण पर आधारित है और पार्क में प्रदान किए गए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में मॉडर्न फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए एक अच्छी तरह से वेल -डिफाइंड अग्रि / हॉर्टिकल्चरल जोन में आर्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
योजना में प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% और 75% की कैपिटल ग्रांट की परिकल्पना की गई है ।
न्यूनतम क्षेत्र में 50 एकड़ की आवश्यकता होती है ।
अधिकतम ग्रांट सीमा 50 करोड़ है ।
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