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क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार स्माल यूनिट्स के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है; यहा पढ़िए…


माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम (प्रधानमंत्री एफएमई योजना)


मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज (MoFPI), ने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ पार्टनरशिप में, मौजूदा के उन्नयन के लिए फाइनेंसियल टेक्निकल बिज़नेस सहायता प्रदान करने के लिए माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम (PM FME योजना) का अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित स्कीम का शुभारंभ किया है। 10,000 करोड़ रु के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एक्सपेंडिचर को भारत सरकार और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाएगा।


उद्देश्य

• माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा फाइनेंस की पहुंच में वृद्धि।

• टारगेट इंटरप्राइजेज के राजस्व में वृद्धि।

• फ़ूड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन।

• सपोर्ट सिस्टम की क्षमता को मजबूत करना।

• असंगठित सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में बदलना ।

• महिला उद्यमियों और एस्पिरेशनल जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

• जनजातीय जिलों में माइनर फारेस्ट प्रोडूस पर ध्यान केंद्रित।


विशेषताएं

• योजना अखिल भारतीय आधार के लिए है।

• व्यक्तिगत माइक्रो यूनिट्स का समर्थन:

• माइक्रो एंटरप्रेनेउर को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी @ पात्र परियोजना लागत का 35% रु। 10 लाख की सीमा के साथ मिलेगी।

• लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होगा और लोन से शेष होगा।

• डीपीआर और टेक्निकल उपग्रडेशन के लिए ऑन-साइट स्किल्स ट्रेनिंग और हैंडहोल्डिंग।

• एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियों को सहायता:

• वर्किंग कैपिटल और छोटे औजारों के लिए सदस्यों को ऋण के लिए एसएचजी (@ 4 लाख रुपये प्रति एसएचजी) पर सीड कैपिटल दी जाएगी।

• फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, कॉमन इन्फ्रस्त्रुक्टुरी, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग के लिए सब्सिडी ।

• यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है। प्रधानमंत्री एफएमई योजना के तहत एक्सपेंडिचर का हिस्सा निम्नानुसार है:


1.केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 और विधायिका के साथ यूटीएस

2.90:10 मध्य और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के बीच

3.विधायिकाओं के बिना संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता।


• यह पांच साल चलेगा - 2020-21 से 2024-25 तक। केंद्र सरकार पहले साल के लिए खर्च वहन करेगी चाहे कोई भी हो; बाद में ऊपर वर्णित अनुपात में समायोजित किया जाएगा; अगले चार वर्षों में।

• स्किल्स ट्रैंनिंग सपोर्ट और हैंडहोल्डिंग सपोर्ट ।

• क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी।


हमारी सेवाएँ

•डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट

• बैंक लोन असिस्टेंस

•प्रोजेक्ट प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडी

•प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन

•मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सर्विसेज

•सप्लाई चैन मैनेजमेंट

•एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज

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